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Jharkhand High Court: रांची सदर अस्पताल के बाहर या अंदर एंबुलेंस फंसी, तो ट्रैफिक एसपी और सिविल सर्जन होंगे जिम्मेवार

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06.09.2025

Jharkhand High Court: रांची-झारखंड हाईकोर्ट ने प्रसूता को ला रही एंबुलेंस के सदर अस्पताल रांची के गेट पर जाम में फंसने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज पीआईएल पर फैसला सुनाया है. खंडपीठ ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सदर अस्पताल के बाहर अथवा अंदर भविष्य में कहीं भी एंबुलेंस फंसी, तो उसके लिए ट्रैफिक एसपी और सिविल सर्जन जिम्मेवार होंगे. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के........

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